आपराधिक मामले की जांच के दौरान पुलिस किसी की अचल संपत्ति कुर्क नहीं कर सकती : सुप्रीम कोर्ट
महाराष्ट्र सरकार की अपील खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है
सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाया है. उसने कहा है कि पुलिस किसी आपराधिक मामले की जांच के दौरान अचल संपत्तियों को कुर्क नहीं कर सकती. पीटीआई के मुताबिक प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा. हाई कोर्ट ने भी एक मामले में फैसला सुनाया था कि पुलिस को जांच के दौरान संपत्ति जब्त करने का कोई अधिकार नहीं है. महाराष्ट्र सरकार ने अदालत के इस फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने किसी मामले की आपराधिक जांच के दौरान किसी सम्पत्ति को जब्त करने का पुलिस को अधिकार देने वाली आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 102 की व्याख्या की. उसने कहा कि सीआरपीसी की धारा 102 में अवैध संपत्तियों को जब्त और कुर्क करने का पुलिस का अधिकार शामिल नहीं है