कार्यालय जिला लोक अभियोजन अधिकारी, होशंगाबाद
माननीय न्यायालय श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सिवनी मालवा , जिला होशंगाबाद के न्यायालय द्वारा आरोपी रामकृष्ण एवं प्रेमसिंह को भादवि की धारा 325 के अधीन 1-1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
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सहायक लोक जिला अभियोजन अधिकारी ,सिवनी मालवा श्री मनोज जाट ने बताया कि घटना दिनाँक 09.11.2019 को शाम के करीब 04:00 बजे फरियादी मगनलाल के खेत पर रबी फसल की बोनी चल रही थी तथा ट्रेक्टर को मनोज कीर किराये से चला रहा था, तभी आरोपीगण रामकृष्ण और प्रेमसिंह वहां आये और मनोज को मां-बहन की गंदी-गंदी गालियाँ देने लगे तब घटना स्थल पर फरियादी मगनलाल बीच-बचाब करने गया तो आरोपीगण उसे भी गालियां देने लगे, जिन्हें देने से मना किया तो आरोपी रामकृष्ण ने कुल्हाड़ी से उसके सिर पर मार दिया, जिससे उसके सिर से खून निकलने लगा और वह नीचे गिर गया और उसकी शर्ट खून से लथपथ हो गई। साथ ही आरोपी प्रेमसिंह ने लात-मुक्कों से मारपीट की और जान से मारने की धमकी भी दी।
फरियादी के बताये अनुसार अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया तथा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ,सिवनी मालवा ,श्री मनोज जाट द्वारा सशक्त पैरवी की गई।