इंदौर। इंदौर के रीगल टाॅकीज की बिल्डिंग नही तोड़ी जाएगी।जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव बेंच ने इस मामले में टॉकीज प्रबंधन की ओर से दायर फर्स्ट अपील में अगले आदेश तक इस पर रोक लगा दी है।
कोर्ट ने पक्षकारों को यह स्वतंत्रता दी है कि जब मेट्रो स्टेशन के लिए इसकी जरूरत होगी तब इस संबंध में वे आवेदन कोर्ट में पेश करेंगे, तब आवेदन को उसकी मेरिट के आधार डिसाइड किया जाएगा।
टाकीज प्रबंधन की ओर से सीनियर एडवोकेट एके चितले, विभोर खंडेलवाल ने तर्क रखे।
उल्लेखनीय है कि तकीज की जमीन पर नगर निगम कब्जा ले चुका है। इस बीच टॉकीज की बिल्डिंग तोड़े जाने को लेकर टॉकीज प्रबंधन की ओर से यह कहते हुए आवेदन लगाया गया है कि इस मामले को लेकर फर्स्ट अपील पेंडिंग है। इसके निराकरण तक इसे नहीं तोड़ा जाए।
निगम टाॅकीज की बिल्डिंग तोड़कर मेट्रो ट्रेन का दफ्तर बनाना चाहता है। वहीं, टाॅकीज प्रबंधन का कहना है कि निगम ने ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया है। जबरन बिल्डिंग तोड़ी जा रही है।