खरगोन । एक वर्ष पूर्व शासकीय कर्मचारी को कार्य के दौरान से मारपीट करने वाले आरोपी को न्यायालय ने एक वर्ष की सजा सुनाई है। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अमरेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि 25 नवंबर 2016 को झिरन्या एमपीईबी विभाग में कनिष्ठ यंत्री योगेश पिता तुकाराम ग्राम लोहारिया में अवैध कनेक्शन की जांच करने के लिए गए थे। इस दौरान वे अपने दल-बल के साथ कैलाश पिता सरदार निवासी लोहारिया के खेत में पहुंचे तो कैलाश उन्हें देखकर अपशब्द कहने लगा। जब कनिष्ठ यंत्र ने उन्हें अपशब्द कहने से मना किया, तो कैलाश उनके साथ मारपीट करने लगा और धमकी देकर कहा कि आज के बाद विद्युत कनेक्शन चेक करने आए तो जान से खत्म कर दूंगा। इस आशय की रिपोर्ट कनिष्ठ यंत्री योगेश ने पुलिस थाना चैनपुर पर दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी कैलाश के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र न्यायालय भीकनगांव में प्रस्तुत किया। यहां जेएमएफसी श्रीमती ज्योत्सना आर्य ने आरोपी कैलाश को धारा 332 भादवि में 1 वर्ष के सश्रम कारावास व 500 रूपए के अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सतीष सोलंकी ने की।
बिजली विभाग के कनिष्ठ यंत्री से मारपीट करने वाले को एक वर्ष की सजा