हुकमचंद कालोनी स्थित सुरेश ऊर्फ धम्मू राठौर के रहवासी मकान से आरोपी के आधिपत्य से 335 पाव देशी मदिरा प्लेन के जप्त कर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 संशोधन 2000 की धारा 34 (1) (क) 34 (2) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया आरोपी को माननीय न्यायालय द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया ।
वृत राजमोहल्ला की बड़ी कार्यवाही