नेशनल लोक अदालत 8 फरवरी को लोक अदालत में संपतिकर व जलकर के सरचार्ज में 100 प्रतिशत तक छूट

 


 इन्दौर, । माननीय सदस्य सचिव राष्ट्रीय सेवा प्राधिकरण द्वारा संपूर्ण देश में नेशनल/मेगा लोक अदालत आयोजित कि जा रही है, इसी क्रम में दिनांक 8 फरवरी 2020 शनिवार को निगम इंदौर मुख्यालय व झोनल कार्यालयो, रजिस्टार कार्यालय पर प्रातः 10 बजे से देर रात्रि तक नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।  
 आयुक्त श्री आशीष सिंह ने बताया कि मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के तहत राज्य शासन द्वारा संपतिकर अधिभार (सरचार्ज) में निम्न शर्तो पर छूट दी जा रही है।  जिनमें संपति कर के ऐसे प्रकरणों जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू. 50,000- (रू पचास हजार) तक बकाया होने पर अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट।संपति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू 50,000- (रू. पचास हजार) से अधिक तथा रू 1,00,000- ( रू एक लाख) तक बकाया होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट।संपति कर के ऐसे प्रकरणो जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू 1,00,000- ( रू 1 लाख) से अधिक बकाया होने पर अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जावेगी।
 इसके साथ ही जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू. 10,000- (रू दस हजार) तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत तक की छूट। जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10,000- से अधिक तथा रू. 50,000- तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट। जलकर के ऐसे प्रकरण में जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू. 50,000- से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दिनांक 14 दिसंबर 2019 को निगम मुख्यालय व झोनल कार्यालय पर आयेाजित नेशनल लोक अदालत में दी जाएगी। 
 महापौर व विधायक श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड, राजस्व प्रभारी श्री सुरज कैरो ने दिनांक दिनांक 8 फरवरी 2020 शनिवार को निगम मुख्यालय व झोनल कार्यालयो पर आयोजित नेशनल लोक अदालत का लाभ लेने हेतु संपतिकरदाता व जलकरदाताओ से अपील की है कि वे इस नेशनल लोक अदालत में आकर संपतिकर व जलकर अधिभार में छूट का लाभ लेकर शहर विकास में सहयोग प्रदान करे।